'उच्चतम न्यायालय ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बड़े की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. नवलखा और तेलतुम्बड़े पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अस्वीकृति के संबंध में यूएपीए के तहत प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामले से संतुष्ट है...'