'दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी. उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है. तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी. आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे...'