'जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है. पीएसए के तहत बिना ट्रायल के व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. फारूक अब्दुल्ला वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को पीएसए के तहत हिरासत में रखने का फैसला रविवार रात को आया. मालूम हो कि एमडीएमके नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर फारूक अब्दुल्ला को पेश करने की मांग की है...'